सीएमएचओ के चेतावनी पत्र के बाद भी निजी प्रैक्टिस कर रहे शासकीय डॉक्टर ?

सीधी। शासन के नियम के विपरीत निजी प्रैक्टिस करने वाले शासकीय डॉक्टरों के खिलाफ जनसुनवाई में हुई शिकायत पर कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने डॉक्टरों को चेतावनी पत्र लिखकर सचेत किया लेकिन उसके बाद भी शासकीय डॉक्टर खुलेआम मेडिकल स्टोर एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में बोर्ड लगाकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलाजी, मेडिकल स्टोर में चिकित्सा उपचार परामर्श सेवायें नियम विरुद्ध कर रहे थे। जिसकी समाजसेवी अर्जुन मानव कल्याण समिति सीधी के अध्यक्ष नीरज कुमार गुप्ता द्वारा गत मंगलवार को जन सुनवाई में प्रमाण सहित लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुये कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉ.बविता खरे ने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी सहित डेढ़ दर्जन डाक्टरों को चेतावनी पत्र लिखकर जवाब मांगा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी डॉ.बविता खरे द्वारा जिला अस्पताल सीधी के डॉक्टरों द्वारा जारी चेतावनी पत्र में उल्लेख करते हुये लिखा था कि मप्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं पक विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्र:/1983/2835/2013/सत्रह/ मेडि. 1 भोपाल 7 अगस्त 2013 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों को अपने निवास पर निजी प्रैक्टिस के अंतर्गत केवल परामर्श सेवाएं देने की छूट है। शासकीय चिकित्सक स्वयं के नाम अथवा परिजन के नाम से कोई क्लीनिक, नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय संचालित नहीं कर सकेंगे। परामर्श सेवाएं मात्र पदस्थापना मुख्यालय पर ही दे सकेंगे।

भ.प्र. उपचर्याग्रह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 यथा संशोधित नियम 2021 के तहत ऑनलाइन पंजीयन का प्रावधान है। सीएमएचओ डॉ.बविता खरे द्वारा डॉक्टरों को जारी पत्र में शिकायत पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स का उल्लेख करते हुये लिखा था कि फोटोग्राफ्स से परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा शासनादेश एवं अधिनियम का उल्लघंन करने का कृत्य किया जा रहा है। सीएमएचओ के चेतावनी पत्र के बाद कुछ डॉक्टरों द्वारा बोर्ड से अपना नाम मिटवा दिये लेकिन कुछ डॉक्टरों का बोर्ड आज भी खुलेआम मेडिकल स्टोर और डायग्नोस्टिक सेंटर में बोर्ड लगें हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि बोर्ड से नाम हटा लेने वाले डॉक्टरों द्वारा आज भी उसी स्थान में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

डॉक्टरों ने सीएमएचओ के पत्र का नही दिया जवाब

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी डॉ.बविता खरे द्वारा डॉक्टरों को जारी पत्र में लिखा गया है कि आपके नाम का साईन बोर्ड लगाने की सहमति आपके द्वारा नही दी गयी है तो निजी क्लीनिक नर्सिंग होम मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा आपके तो उक्त संबंध में आप अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत करें नाम का दुरूपयोग कर अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है, जिससे संबंधित संचालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सके। लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर द्वारा सीएमएचओ के पत्र का जवाब तक नही दिया गया।

इन शासकीय डॉक्टरों को जारी हुआ था पत्र

सीएमएचओ जिला सीधी डॉ.बविता खरे द्वारा जारी चेतावनी पत्र में डॉ.के.बी.प्रजापति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी, डॉ.अंकिता अवधिया, डॉ.अमित सिंह, डॉ.हरिओम सिंह, डॉ.राजेश कोल, डॉ.मोहम्मद असलम, डॉ.विनय सिंह, डॉ.विभा पटेल, डॉ.आशीष विवेक भारती, डॉ.नागेन्द्र दुबे, डॉ.रवि पटेल, डॉ.स्वाती सिंह, डॉ.अनुराग पाल, डॉ.सतेन्द्र शुक्ला, डॉ.अमन सिंह, डॉ.राहुल सिंह चंदेल, डॉ.प्रियंका सिंह, डॉ.शोभा सिंह, डॉ.आर.बी.सिंह शामिल थे।

इनका कहना है

जनसुनवाई में मिली शिकायत अनुसार सभी बिंदुओं के आधार पर कार्यवाही शुरु कर दी गई। कार्यवाही के पहले चरण में निजी प्रैक्टिस करने की शिकायत और प्रमाण के अनुसार जिला अस्पताल सीधी के डॉक्टरों को चेतावनी पत्र लिखकर जवाब में आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन अभी तक किसी का जवाब नही मिला है। इसके बाद भी मेडिकल स्टोर एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में बोर्ड लगा कर की जा रही निजी प्रैक्टिस करने वाले शासकीय डॉक्टरों को पुनः नोटिस जारी कर जांच करके दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

डॉ.बविता खरे, सीएमएचओ जिला सीधी

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