चार दशक पुराने कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने शहपुरा भिटौनी में कथित अतिक्रमण हटाने की नगर परिषद की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने शंभू प्रसाद रजक सहित नौ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जून 2026 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे 40-50 वर्षों से भूमि पर वैध दस्तावेजों के आधार पर काबिज हैं, जबकि बिना नोटिस और सुनवाई के तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय ने मामले को 18 जून को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार रखी है।

Next Post

अस्पताल से गायब हुआ 6 साल का मासूम, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया

Wed Jun 17 , 2026
भोपाल। कोहेफिजा थाना इलाके में संचालित एक अस्पताल से गायब 6 साल के बच्चे अंश मैना की तलाश में पुलिस जुटी है. पुलिस ने आखिरी बार बच्चे अंश मैना के साथ देखे गए एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है. संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस की पूछताछ जारी है. बच्चे […]

You May Like