
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने शहपुरा भिटौनी में कथित अतिक्रमण हटाने की नगर परिषद की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने शंभू प्रसाद रजक सहित नौ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जून 2026 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे 40-50 वर्षों से भूमि पर वैध दस्तावेजों के आधार पर काबिज हैं, जबकि बिना नोटिस और सुनवाई के तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय ने मामले को 18 जून को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार रखी है।
