
शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने तीन साल की एक मासूम से दुष्कर्म और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है।
बीती शाम 3 वर्ष की अबोध बालिका से बलात्कार करने और इलाज के दौरान मौत का आरोप प्रमाणित पाने पर आरोपी रामनारायण ढीमर को फाँसी की सजा से दण्डित किया गया है। वहीं सहआरोपी पिंकी ढीमर को 4 वर्ष की सजा से दण्डित किया है।
सूत्रों के अनुसार खैरहा थाने के छिरहिटी गाँव में विगत 2 मार्च 2023 को घटना हुई थी। अबोध बालिका की इलाज के दौरान 7 मार्च 2023 को शहडोल मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी।
