प्रतिबंध: इंदौर में शांति के लिए सख्ती, छतों पर नहीं रख सकेंगे पत्थर-बोतलें 

इंदौर। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 4 जुलाई तक लागू रहने वाला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में समुदायों की भावनाओं के विरुद्ध किसी भी कार्यक्रम, उत्तेजनात्मक भाषण, या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर रोक लगाई गई है। किसी भी खुले स्थान या मकानों की छतों पर पत्थर, कांच की बोतलें, या अन्य विस्फोटक सामग्री रखने पर भी प्रतिबंध है। साइबर कैफे संचालकों को आगंतुकों का रिकॉर्ड रखना, पहचान पत्र सत्यापित करना और वेबकैम से आगंतुकों की तस्वीरें सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इन्दौर नगरीय पुलिस जिला की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मिडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा, जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो, यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

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