3.33 करोड़ मुआवजा मामले में अल्ट्राटेक को अंतरिम राहत नहीं, हाईकोर्ट ने वसूली प्रक्रिया जारी रखने दी

मैहर: अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी और भूमिस्वामी सहेश सिंह के बीच बहुचर्चित भूमि मुआवजा विवाद में भूमिस्वामी पक्ष को अंतरिम राहत मिली है। लगभग ₹3.33 करोड़ के प्रतिकर से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम सुनवाई के दौरान राजस्व वसूली (RRC) की प्रक्रिया पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया है।मामले में पहले एसडीएम (राजस्व), फिर कलेक्टर सतना और बाद में कलेक्टर मैहर ने भूमिस्वामी के पक्ष में प्रतिकर निर्धारण के आदेश पारित किए थे। कलेक्टर मैहर ने 25 अगस्त 2025 को कंपनी की अपील खारिज करते हुए एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने इस आदेश को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में चुनौती दी।
बताया जा रहा है कि 22 जून 2026 को हुई अंतरिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उसका अंतिम निष्पादन नहीं किया जाएगा।विवाद मौजा मोहरवा स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसके लिए ₹3,33,78,048 की प्रतिकर राशि निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद वसूली की प्रशासनिक प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि अंतिम भुगतान और मामले का अंतिम निस्तारण न्यायालय के आगामी आदेश पर निर्भर करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरिम स्तर पर वसूली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगना भूमिस्वामी पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, कंपनी की याचिका पर अंतिम फैसला अभी शेष है।

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