एयरपोर्ट रोड हादसा : विशेष कोर्ट सख्त, आरोपी को राहत नहीं

इंदौर: एयरपोर्ट रोड पर करीब दो माह पहले हुए भीषण हादसे के मामले में आरोपी क्लीनर शंकर मान ठाकुर और ड्राइवर गुलशेर अली की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश क्षिप्रा पटेल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.हादसा 15 सितंबर 2025 की शाम हुआ था. ट्रक नम्बर एमपी 09-जेडपी-4069 नो-एंट्री क्षेत्र में एयरपोर्ट रोड से एरोड्रम थाना क्षेत्र में घुसा और बड़ा गणपति तक कई ऑटो, बाइक व दोपहिया वाहनों को रौंदता चला गया.

इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे. टक्कर की तीव्रता इतनी थी कि एक मोटरसाइकिल में आग भी भड़क गई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक गुलशेर अली और क्लीनर शंकर मान ठाकुर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि हादसे से पहले दोनों ने अत्यधिक शराब पी रखी थी और नशे की हालत में तेज गति से वाहन दौड़ाया, जिससे यह त्रासदी हुई. आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन का शासन पक्ष से एजीपी उमेश यादव ने विरोध किया. तर्कों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया.

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