सिरप कांड: आरोपी सौरभ जैन की जमानत याचिका खारिज, एमआर सतीश वर्मा दो दिन की पुलिस रिमांड पर

परासिया। जहरीले कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामले में जांच में तेजी आ गई है। इस प्रकरण में आरोपी सौरभ जैन की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है, जबकि सिरप निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को न्यायालय ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

गौरतलब है कि सतीश वर्मा को एसआईटी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। वहीं, सौरभ जैन, जो अपना मेडिकल संचालित करता है, पहले से ही पुलिस हिरासत में है। एसआईटी अब सतीश वर्मा से कंपनी के वितरण नेटवर्क और जहरीले कफ सिरप की सप्लाई चेन से जुड़े अहम तथ्यों पर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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