
झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 11 मई को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त मेघनगर के ग्राम सातसेरा तह. मेघनगर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर माउंटस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 52 पेटी एवं बैगपाईपर व्हिस्की की 13 पेटी इस प्रकार कुल 65 पेटी (कुल- 736.32बल्क लीटर) जप्त कर कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क), 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 68 हजार 320 रूपये है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ मोहन नायक, कांतु डामोर, प्रकाश भाबोर, श्रीराम शर्मा, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, अर्जुन नायक, विद्या डामोर का सराहनीय योगदान रहा।
11 झाबुआ-3- जप्त शराब के साथ आबकारी अमला
