मुख्य सचिवों को नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपात अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति

मुख्य सचिवों को नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपात अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति

नयी दिल्ली 09 मई (वार्ता) भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नागिरक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपात अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले आपात अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आकस्मिक स्थिति में जरूरी एहतियाती तैयारियों को प्रभावशाली तरीके से पूरा और इन पर अमल करना है।

सूत्राें के अनुसार इन आपात अधिकारों के तहत नागरिक सुरक्षा महानिदेशक को भी जरूरी उपकरणों तथा साजो सामान की खरीद का अधिकार दिया जाता है जिससे कि वह जरूरत को देखते हुए बिना समय बर्बाद किये यह खरीद कर सकें।

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