अपात्र संस्थाओं को मान्यता देने वाले अधिकारियों की पेश करें सूची

 

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाडा मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

 

जबलपुर। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस ए के पालीवाल ने सरकार को वर्ष 2018 से उन अधिकारियों की सूची पेश करने के निर्देश दिये हैं, जिनके कार्यकाल में अपात्र संस्थाओं को मान्यता दी गयी थी। जिससे इन दोषी अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय की जाये। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में पुलिस आयुक्त भोपाल तथा साइबर सेल प्रभारी को आदेशित किया था कि एमपीएनआरसी कार्यालय से 13 से 19 दिसम्बर के बीच की सीसीटीवी फुटेज को पुनः प्राप्त करने सभी संभावित प्रयास करें। तत्कालीन रजिस्ट्रार के फोन लोकेशन की भी जानकारी प्राप्त करें, जिससे कार्यालय में भौतिक उपस्थित सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करें, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अपराधियों ने क्या-क्या चुराया है।

पिछली सुनवाई के दौरान साइबर सेल भोपाल की तरफ से जानकारी पेश की गयी थी कि डिलीट फुटेज की रिकवरी के लिए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बरखेड़ा बोदर भोपाल को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा क्षेत्र में स्थित बैंक के लगे कैमरों की सीसीटीव्ही फुटेज मांगी गई है। सुनवाई के दौरान साइबर क्राइम भोपाल की तरफ से बताया गया कि केन्द्रीय प्रयोगशाला के निदेशक ने सूचित किया है कि विचाराधीन जांच पूरी होने की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी निदेशक का उक्त जवाब उनकी उदासीन एवं लापरवाही पूर्ण प्रतिक्रिया को दर्शाता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण अत्यंत घृणित है। युगलपीठ ने कहा है कि पुलिस उपायुक्त (अपराध) भोपाल द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निदेशक प्रयोगशाला ध्यान देते हुए कार्यवाही पूर्ण कर अगली सुनवाई के पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

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