छिंदवाड़ा:अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा आरोपी दीपक दर्शमा पिता प्यारेलाल लाल उम्र 25 साल निवासी ग्राम कांगला थाना दमुआ को मृतिका सरस्वती बाई की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं , 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की 9/08/2023 को दोपहर 3:00 से 4:00 के बीच स्थान ग्राम कंगला थाना दमुआ में मृतिका सरस्वती ढीकू जो कि उसकी विवाहिता पत्नी थी उसे प्रताडि़त कर उसके साथ क्रूरता कारित कर उसकी हत्या करने के आशय से यह जानते हुए उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसे अत्यधिक उपहति पहुंचा कर उसकी हत्या की थी ।
