सतना :ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश सतना मुकेश सिंह चौहान के न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए हत्या के 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सुनील निगम अपर लोक अभियोजक एवं श्रीमती ज्योति जैन डी.पी.ओ. द्वारा पैरवी की गई।अपर लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन वर्ष पूर्व फरियादी हेमंत कुमार मिश्रा अपने पिता नेमिका प्रसाद मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल से खेत में सिंचाई का पाइप फंसाकर वापस घर लौट रहे थे। फरहद-मोहनिया मार्ग पर ग्राम मोहनिया थाना कोटर में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण ने लाठी-डंडों से उनका रास्ता रोककर मारपीट की। इस हमले में फरियादी हेमंत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए और उनके पिता नेमिका प्रसाद मिश्रा को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उसी रात्रि जिला अस्पताल सतना में नेमिका प्रसाद मिश्रा की मृत्यु हो गई थी
अभियुक्तगण सभी निवासी ग्राम मोहनिया, थाना कोटर, जिला सतना अनिल द्विवेदी उम्र 49 वर्ष पिता स्व. रामसिया द्विवेदी,प्रवीण कुमार द्विवेदी उम्र 34 वर्ष पिता रमाकांत द्विवेदी,संतोष द्विवेदी उम्र 63 वर्ष पिता स्व. रामजी द्विवेदी,सुखेन्द्र कुमार साहू उर्फ लल्ली उम्र 30 वर्ष पिता स्व. बृजराज साहू दधीच द्विवेदी उम्र 54 वर्ष पिता राजभान द्विवेदी रमाकांत द्विवेदी उम्र 59 वर्ष पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी को न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर एक एक हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया।
