
सीहोर। भूमि कब्जे के विवाद में एक परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मंडी क्षेत्र के ग्राम मोगराराम निवासी कमलेश वर्मा, भगवती बाई और कोमलबाई के विरुद्ध वर्ष 21 में मामला दर्ज किया गया था. फरियादी और आरोपियों के बीच सरकारी भूमि के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था. घास काटने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद तीनों आरोपी फरियादी के घर पहुंचे और उसकी मां के साथ डंडे व रॉड से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बीच-बचाव करने पर फरियादी को भी जान से मारने की धमकी दी गई.
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन द्वारा की गई.
