नगरीय निकाय चुनाव से पहले महापौर-अध्यक्ष पद आरक्षण प्रक्रिया की जिम्मेदारी आयुक्त को सौंपी

भोपाल। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया है। विभाग ने मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत आरक्षण कार्यवाही के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश को विहित प्राधिकारी घोषित किया है।

आदेश के अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में होने वाले आगामी निर्वाचन के लिए महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया अब आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास की देखरेख में पूरी की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। विभाग के इस निर्णय के बाद नगरीय निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों में तेजी आने की संभावना है।

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