नये कर कानून से संबंधित नियम अधिसूचित, पहली अप्रैल से होंगे लागू

नयी दिल्ली, 20 मार्च (वार्ता) सरकार ने आयकर के नये नियमों को शुक्रवार को अधिसूचित किया जो आगामी पहली अप्रैल से लागू होंगे।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एजेंसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से भारत के राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नये नियम बनाये हैं। नये नियम पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर अधिनियम-1961 की जगह एक नया अधिनिमय- आयकर अधिनियम- 2025 परित कराया है। इसे 2026-27 से लागू किया जाना है। नये नियम और फार्म आदि उसके लिए बनाये गये हैं।

 

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