नई दिल्ली, 29 जनवरी (वार्ता) शीर्ष अदालत ने गुरुवार को अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की चिंताओं का हवाला देते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार यूजीसी नियम, 2026 पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक 2012 के यूजीसी नियम लागू रहेंगे।
अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 19 मार्च को देना है और सुझाव दिया कि 2026 के नियमों की जाने-माने न्यायविदों द्वारा नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए।
