धोखाधड़ी मामले में जांच पूरी कर पेश करो चार्जशीट:हाईकोर्ट 

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जमीन के एक सौदे में 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी संबंधी मामले को सख्ती से लिया। जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने मामले में का निराकरण करते हुए जबलपुर पुलिस को निर्देशित किया है वह जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट पेश करे।

यह मामला जबलपुर के व्यवसायी मोह. फैजल अंसारी से जुड़ा है, जिन्होंने जमीन सौदे में 35 लाख रुपये गंवाए। मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए उक्त मामला दायर किया है। याचिका में कहा गया कि 22 जुलाई 2023 को आरोपी तय्युब अंसारी के साथ 7 करोड़ रुपये कीमत वाली कृषि भूमि मौजा कजरवारा खसरा नंबर 76 (1) में 17: हिस्से के लिए समझौता हुआ था। आवेदक फैजल ने 35 लाख रुपये नकद और आरटीजीएस के माध्यम से किस्तों में 24 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर और 25 अक्टूबर 2023 को भुगतान किया। लेकिन आरोपी ने धोखे से बीच खेतों में एक घटिया प्लॉट दिखाकर फर्जी डीड कर दी। जिसकी शिकायत जनवरी 2025 में पुलिस में की गई। जिसके बाद 11 मार्च 2025 को गोहलपुर थाने में धोखाधड़ी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। आवेदक की ओर से कहा गया कि नौ माह बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं हुई, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। जिसकी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को उचित समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, शुभम पाटकर, विनीत टेहेनगुनिया ने पक्ष रखा।

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