
हटा/दमोह. उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधीश विवेक अग्रवाल व रामकुमार चौबे की डबल वेंच ने 15 मार्च 2019 को पटेरा मार्ग स्थित चौरसिया डामल प्लांट पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में एफआईआर में नामजद 7 अरोपी गण की अपील निरस्त कर, शेष 18 आरोपीगणों को को दोषमुक्त किया तथा फरियादी सोमेश चौरसिया द्वारा सजा को बढ़ाये जाने वाली अपील निरस्त की.उक्त 18 आरोपीगण को एक वर्ष पूर्व अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कोशिक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिन्हें उच्च न्यायालय ने निरस्त कर उक्त 18 लोगो को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है.
