बिल्डरों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
जबलपुर: बिना सक्षम स्वीकृति के कॉलोनियां बनाने के साथ भूमि को भूखण्ड में विभाजित करते हुये विक्रय करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अधारताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
जानकारी के मुताबिक तहसीलदार पनागर गौरव पाण्डेय द्वारा अधारतालथाने में चार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। जिसमें बताया गया कि कुवर लाल पटेल निवासी बायपास रोड खिरिया कला रोड अधारताल पिपरिया बनियाखेडा में भूमि रकवा 0.0500 हेक्टेयर पर कुल 82 भूखण्डों को बिना समक्ष स्वीकृति के तैयार कर विभाजित करते हुये विक्रय किया गया है।
इसी प्रकार फूल सिंह पिता मुल्लू निवासी बायपास रोड खिरिया कला ने पिपरिया में कॉलोनी बनाई। कुल 80 भूखण्डो का बिना समक्ष स्वीकृति के तैयार कर विभाजित करते हुये विक्रय किया गया है। इसी प्रकार इसी प्रकार आशीष कुमार पटेल ने पिपरिया बनियखेड़ा में 66 भूखंडों, मोहम्मद जिया उल हक द्वारा ग्राम खजरी में 30 भूखंडों को बेचा। उक्त कालोनियों के निर्माण करने से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष नक्शा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संयुक्त संचालक नगर, ग्राम निवेश जबलपुर व्दारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत अभिन्यास प्रस्तुत नहीं किया गया है।
जिससे नक्शा अनुमोदन की राशि का हानि शासन को हुई है। विदित हो कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कोलनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से चार के खिलाफ पूर्व में ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके हैं।
