जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को निर्देशित किया है कि पूर्व के आदेशानुसार अपीलार्थी के कंपाउंडिंग के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय पारित करें। आगे की कार्रवाई कंपाउंडिंग के निर्णय के बाद ही करें। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने नगर निगम आयुक्त, भवन शाखा के प्रभारी अधिकारी, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सिंधी सेवक सभा के अध्यक्ष करतार सिंह बठीजा की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 20 नवंबर 2025 को अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को पालन प्रतिवेदन पेश करने कहा। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी ने पूर्व में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा था कि अपीलार्थी के कंपाउंडिंग आवेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। दलील दी गई कि अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया है।
