
जबलपुर। भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए बिना अनुमति पेड़ों के काटने तथा प्रत्यारोपण की गलती सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में स्वीकार की गयी। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदेश में ट्री अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देशित किया है कि एनजीटी के निर्देश पर गठित 9 सदस्यीय कमेटी की बिना अनुमति के बिना एक भी पेड़ नहीं काटा जाये। इसके अलावा कितने पेड़ काटे गये हैं और कितने का प्रत्यारोपण किया गया है, इस संबंध में जानकारी पेश करें। काटे गये पेड़ों के एवज में कितने गुना पेड लगाये जायेंगे, इस संबंध में भी जानकारी पेश करें।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भोपाल के समीप भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए 488 पेड़ काटे जाने के संबंध में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किये थे। खबर में कहा गया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए लोनिवि रायसेन ने बिना अनुमति पेडो को काट दिया है। नियमानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार को पेड़ काटने से जुड़े मामलों के लिए एक कमेटी का गठन करना है। किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की जरूरत हो तो उक्त समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति या वृक्ष अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सरकार की तरफ से पेश जवाब में बताया गया था कि कलेक्टर द्वारा 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। जिन पेड़ों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, उनसे 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा 253 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान हस्ताक्षेपकर्ता भोपाल निवासी नितिन सक्सेना ने की तरफ से बताया गया कि भोपाल में कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 244 पेड़ काटने की मांग की गई है। शिफ्टिंग की आड़ में पेड़ों को काटने का एक नया तरीका अपनाया गया है। खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा है कि पेड़ों को काटने की परमिशन लेना मुश्किल है और इसलिए पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का एक प्रपोज़ल है । जिसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि प्रदेश में कोई ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लागू नहीं है। फोटोग्राफ से पता चलता है कि ट्रांसप्लांटेशन का तरीका पेड़ की सभी टहनियों और पत्तियों को पूरी तरह से हटाना और पेड़ के तने को दूसरी जगह लगाना था। विधानसभा बिल्डिंग कंट्रोलर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा विधानसभा सेक्रेटेरिएट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 30 अक्टूबर 2025 को एक पत्र लिखा गया था। जिसमें बताया गया था कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन के कारण रास्ते में आ रहे कई पेड को हटाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में टहनियों को काटा जा रहा है और भारी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा की जा रही है। पत्र में इन टहनियों और लकड़ी का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। जिससे स्पस्ष्ट है कि किसी पेड़ को बचाने या ट्रांसप्लांट करने की कोशिश नहीं कर रहे है । प्रोसेस में 244 पेड़ काटने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के किसी प्रोजेक्ट के लिए 8000 पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा दायर एक अन्य याचिका में कहा गया था कि सागर के कलेक्टर कार्यालय के विस्तार के लिए बिना अनुमत्ति पेडो को काटा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य मार्ग के निर्माण के लिए लिये भी अवैध रूप से पेड़ों को काटा गया है।
युगलपीठ के द्वारा दोनों याचिका की सुनवाई बुधवार को संयुक्त रूप से की गयी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर लिए अजय श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, अंडर सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर-कम -अंडर सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट, कमिश्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन भोपाल, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट तथा जनरल मैनेजर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की महाप्रबंधक के स्थान पर डीआरएम भोपाल उपस्थित हुए। याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है। विस्तृत आदेश प्रतिक्षित है।
