
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी जितेन्द्र भूमिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सह आरोपी अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़ कौशल्या बाई रजक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक बविता नागदेव ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2023 की शाम पनागर के कसही कालोनी चौहरा मोड़ पर सौरभ श्रीपाल के साथ गांव का अपचारी बालक, अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़, कौशाल्या बाई रजक डंडे से मारपीट कर रहे थे। उसी समय जित्तू भूमिया हाथ में चाकू लेकर आया और बोला कि इसने आज मेरे साथ भी विवाद किया, इसे जान से खत्म कर दो। जिसके बाद जित्तू भूमिया ने दनादन चाकू से सौरभ श्रीपाल पर वार कर दिये, वहीं अन्य आरोपी लाठी-डंडे से मारपीट कर रहे थे। सौरभ के चचेरे भाई समीर श्रीपाल व अज्जू श्रीपाल बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। जिसके बाद घायल सौरभ श्रीपाल को शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में पनागर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।
