इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ अवमानक घी को ब्रांडेड उत्पाद बताकर बेचने और नकली दस्तावेज़ तैयार करने के गंभीर आरोप में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी पर आम उपभोक्ताओं के साथ संगठित धोखाधड़ी करने का आरोप है, मामले में पुलिस जांच कर रही है.
एरोड्रम थाने से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलमेलू पीवी ने शिकायत की कि शहर के पल्हर नगर, 60 फीट रोड निवासी 51 वर्षीय गिरिराज गुप्ता लंबे समय से अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त है. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से नामी कंपनियों के फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और उनमें अवमानक घी भरकर उसे शुद्ध घी के नाम पर बाजार में सप्लाई किया.
अधिकारी ने पुलिस को यह भी बताया कि यह पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह कर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. घटना 30 अक्टूबर की दोपहर सामने आई थी, जबकि जांच के बाद 25 नवंबर की शाम एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस अब गिरिराज गुप्ता की भूमिका, सप्लाई चेन और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवमानक घी की कितनी मात्रा बाजार में पहुंच चुकी है और इससे कितने उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं.
