उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट से शासकीय उचित मूल्य दुकान बड़ोखर तहसील देवसर जिला सिंगरौली के विक्रेता विजय प्रताप नामदेव को राहत मिली है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने उनके निलंबन को निरस्त करते हुए सेवा में बहाल किये जाने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही आवेदक के शेष बचे निर्वाह भत्ता भुगतान के निर्देश अनावेदकों को दिये है।

याचिकाकर्ता विजय प्रताप नामदेव की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह पैरवी की। जिसमें उपखंड अधिकारी देवसर एवं समिति प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बर्गवा द्वारा एक वर्ष पूर्व पारित किए गए निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदक की ओर से कहा गया कि उसे 23 अक्टूबर 2024 को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के आरोप पर निलंबित किया गया था एवं एक वर्ष पश्चात भी उसका निलंबन आदेश निरस्त नहीं किया गया.

जबकि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कर्मचारी सेवा नियोजन के अनुसार किसी भी कर्मचारी का निलंबन अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगा। आवेदक की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को अनावश्यक ही एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रखा गया है एवं उसे निर्वाह भत्ता भी बहुत कम दिया जा रहा है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।

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