
इंदौर: आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए शहर में पटाखा बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था और आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस ने सघन निरीक्षण शुरू कर दिया है. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी जोन-2 ने जोन के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाली पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया और व्यापारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी.निरीक्षण के दौरान डीसीपी कुमार प्रतीक ने थाना परदेशीपुरा, विजयनगर और एमआईजी थाना क्षेत्रों में पटाखा दुकानों का जायजा लिया.
उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा पटाखा विक्रेताओं के लिए विस्तृत चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसमें दुकानों की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और विस्फोटक नियमों के पालन से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विक्रेता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. दुकानें जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत खुले मैदान में लगाई जाएं, किसी भी पक्की इमारत या आवासीय परिसर के भीतर नहीं.
दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी और पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम, स्कूल या अस्पताल से कम से कम 50 मीटर का फासला रखना अनिवार्य होगा. प्रत्येक दुकान में अग्निशामक यंत्र, दो बाल्टी रेत और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए. दुकानें टिन या धातु की चादर से बनी हों, छत अग्निरोधक सामग्री की हो और किसी भी तरह की विद्युत संबंधी लापरवाही न हो.
दुकानों में पेट्रोल, डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखने की मनाही रहेगी. साथ ही अनुमति सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पटाखा बाजार में धूम्रपान, खाद्य सामग्री पकाना या पटाखे जलाना पूरी तरह वर्जित रहेगा. प्रत्येक विक्रय स्थल पर आग वर्जित, धूम्रपान वर्जित के बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाए जाएं और भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग, रस्सी या पुलिस व्यवस्था की जाए.
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
डीसीपी कुमार प्रतीक ने कहा कि सभी दुकानदारों को विस्फोटक नियम 2000 का पालन करना होगा. जिन दुकानों में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पटाखा बाजार के व्यापारियों से अपील की कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण दीपावली के आयोजन में सहयोग दें. निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाइश दी कि वे प्रत्येक दुकान पर अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक सुरक्षा सामग्री रखें, पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी की सुविधा सुनिश्चित करें. जिन दुकानों में यह व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
