दतिया: मध्य प्रदेश विधानसभा उप-निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र (विधानसभा क्रमांक 22 — दतिया) में राजनीतिक गतिविधियाँ और जनसमूह जुटने की घटनाएँ तीव्रगति से बढ़ी हैं। इन गतिविधियों में जुलूस, रैलियाँ, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएँ, वाहन सभाएँ, रथ सभाएँ और सार्वजनिक आमसभाएँ शामिल हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग एकत्रित होने के कारण कानून-व्यवस्था तथा जनहित की दृष्टि से गंभीर संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है।
जिले की संवेदनशील सीमाओं और घटनाओं की गंभीरता का अवलोकन करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखडे के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के प्रतिवेदन के आधार अपर जिला मजिस्ट्रेट दतिया भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी तथा राजनीतिक दल बिना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की 48 घंटे पूर्व लिखित अनुमति तथा संबंधित पुलिस को पूर्व सूचना दिए किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, यात्रा या वाहनसभा आयोजित नहीं करेंगे, न उनका आह्वान करेंगे और न किसी स्थान पर विस्तृत रूप से एकत्रित होंगे ना ही किसी भी प्रकार की आमसभा का आयोजन, टेंट/शामियाना/फ्लेक्स/पोस्टर/ध्वनि विस्तारक आदि का प्रयोग किया जाएगा।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ एवं खतरनाक सामग्रियाँ किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह द्वारा किसी भी स्थान पर लाठी, पत्थर, ज्वलनशील/घातक पदार्थ या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का संग्रह, परिवहन या साथ रखने पर सख्त मनाही है।वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा बारूद, विस्फोटक या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का संग्रह, निर्माण, उपयोग, क्रय-विक्रय या परिवहन निषिद्ध रहेगा।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा संबंधित शासकीय/दंडनीय प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ़्तारी, जमानत योग्य/अजमानत कार्रवाई, तथा संबंधित प्रदत्त दंडात्मक व्यवस्थाएँ लागू की जा सकती हैं।
