रीवा:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मध्यप्रदेश जल निगम की कंदैला समूह जल प्रदाय योजना की 29 टंकियों के परिसर, इंटेक वेल तथा जल शोधन संयंत्र में अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए हैं. आमजनों की सुरक्षा और पेयजल से जुड़े निर्माण कार्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं.
यह प्रतिबंध ग्राम टिकुरी, ग्राम सगरा में बनाए गए इंटेक वेल तथा जल शोधन संयंत्र एवं 29 पानी की टंकियों के परिसर में अनाधिकृत प्रवेश पर लगाए गए हैं. इन परिसरों में केवल महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम रीवा की अनुमति के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी तथा जल निगम के सभी अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव आदेश का पालन सुनिश्चित करें.
वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है. इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 162 (2) प्रावधानों के तहत एकपक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है. आमजनता को विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना दी जा रही है. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी.
