नयी दिल्ली, 25 जुलाई (वार्ता) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में पंजीकृत पालिसीधारकों की संख्या आठ करोड़ से ऊपर पहुंच गयी है और इनमें 39 लाख लोग इसी वित्त वर्ष में जुड़े हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है।
मोदी सरकार की इन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना ने इस वर्ष 9 मई को दस साल पूरे किए हैं।
इस योजना को गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन कोष योजना का संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। इसे सभी बैंकों, डाक विभाग और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकिंग समितियों के सहयोग से चलाया जा रहा है।
पेंशन विनिमयामक पीएफआरडीए इसके प्रचार-प्रसार में सक्रिय सहयोग करता है। योजना के पालिसीधारकों को 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद 1000 रुपये 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी गयी है जो उसके न रहने पर उसके जीवनसाथी को मिलेगी। दोनों के न रहने पर उनके नामित को धारक के कोष का सारा पैसा मिल जाएगा। इसमें 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है बशर्ते वह आयकर के दायरे में न आता हो।
