रीवा:मऊगंज जिले में स्वीकृत लीज से लगी शासकीय भूमि कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने सहित एनजीटी के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने लीज धारक पर 10 करोड़ 8 लाख का जुर्माना लगाया है और 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिये है.मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने उक्त कार्यवाही एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के बाद की है. जुर्माने के साथ स्वीकृत खदान का पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत नेंगुड़ा निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने हर्रहा में खदान लीज पर ले रखी है. इस स्वीकृत खदान से सटी शासकीय जमीन है. लीजधारी ने शासकीय भूमि से पत्थर बोल्डर का अवैध तरीके से उत्खनन कराया.
शिकायत मिलने पर खदान और शासकीय भूमि की 8 मई को राजस्व अमले ने जांच की और जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौपा. जिसमें उल्लेख किया कि खदान नियमों की शर्तों का उल्लंघन कर उत्खनन किया गया है. लीजधारक ने स्वीकृत लीज से सटे कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र पत्थर, बोल्डर का अवैध तरीके से उत्खनन किया, जो एनजीटी के प्रावधानों का उल्लंघन है. जांच के दौरान जब ब्लास्टिंग सर्टिफिकेट मांगा गया तो उपलब्ध नही कराया गया.
स्वीकृत खदान का पट्टा निरस्त
कलेक्टर ने जुर्माना की कार्रवाई के साथ ही स्वीकृत खदान का पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है. कलेक्टर ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि शर्तों के उल्लंघन और काफी अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन होने पर स्वीकृत उत्खनि पट्टे की संपूर्ण प्रतिभूति जप्त कर पट्टा निरस्त किया जाता है.