दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सीहोर। विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर द्वारा पॉक्सो न्यायालय द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 3500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है.घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीडि़ता ने 26 मई 22 को पार्वती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे माता-पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं. मेरा एक छोटा भाई है जो मंदबुद्धि है. जिसकी देखभाल मैं घर पर रहकर करती हूं. एक दिन जब घर पर अकेली थी तभी मोहल्ले में रहने वाला आरोपी राजा खां पिता चन्दू खां उसके घर के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और उसके साथ गलत काम करने लगा. पीडि़ता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी मम्मी आ गई तो राजा उसे छोड़कर वहां से भाग गया और बोला कि यदि मेरी रिपोर्ट की और किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा. जब उसके माता-पिता मजदूरी करके अपने घर आए तो उन्हें घटना की जानकारी दी. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 3500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव द्वारा की गई.

Next Post

स्कूल बस में बैठे मिले दूल्हा व बाराती

Sun May 18 , 2025
सीहोर। चैकिंग अभियान के दौरान एक स्कूली बस में दूल्हा व बाराती बैठे नजर आए. यातायात पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है. गौरतलब है कि स्कूली एवं शिक्षण संस्थान बसों, लोक परिवहन के वाहनों के विरुद्ध जिला परिवहन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से 31 मई तक विशेष […]

You May Like