नयी दिल्ली, 8 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
पीठ के समक्ष पटाखा निर्माताओं का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने मामले में शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा, “मैं शुक्रवार की तिथि का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि दिवाली अगले सप्ताह है।” उन्होंने सुनवाई के लिए गुहार लगाते हुए कहा कि यह मुद्दा पटाखों पर जारी प्रतिबंध और एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर व्याप्त भ्रम से संबंधित है।
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने प्रतिबंध को केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित रखने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा था, “अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना ही है, तो पूरे देश में लगाया जाना चाहिए। अगर एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो दूसरे शहरों के नागरिकों को क्यों नहीं? हम दिल्ली के लिए एक नीति और बाकी भारत के लिए दूसरी नीति नहीं बना सकते।”
