आरआरसी का साढ़े चार साल बाद भी निष्पादन नहीं

 

हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी कलेक्टर भोपाल द्वारा बिल्डर के खिलाफ जारी आरआरसी का निष्पादन नहीं कराये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर भोपाल के खिलाफ पांच सौ रूपये का जमानती वारंट जारी किया। एकलपीठ ने कलेक्टर भोपाल को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये हैं।

प्रताप भानु सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि बिल्डर के खिलाफ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश ने कलेक्टर भोपाल के माध्यम से 2326363 रूपये प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ आर आर सी अक्टूबर 2020 में जारी की गयी थी। कलेक्टर भोपाल के द्वारा आर सी सी का निष्पादन नहीं करवाये जाने के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में याचिका का निराकरण करते हुए कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया था कि तीन माह में रेरा द्वारा जारी आरआरसी का निष्पादन करवाया जाये। निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी जारी आरसीसी का निष्पादन नहीं कराये जाने के खिलाफ उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि अवमानना याचिका फरवरी 2024 में दायर की गयी थी। इसके बावजूद भी अभी कलेक्टर भोपाल ने आरआरसी के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। युगलपीठ ने कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गयी है।

Next Post

अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 274 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

Fri Feb 28 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email लाहौर 28 फरवरी (वार्ता) सेदिकुल्लाह अटल (85) और अजमतउल्लाह ओमरजई (67) की शानदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से अफगानिस्तान ने शुक्रवार को चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रनों का […]

You May Like

मनोरंजन