
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से बर्खास्त बीएसएफ कर्मी को झटका लगा है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी पंजाब में हुई है, ऐसे में जबलपुर में उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभि निर्धारित किया है कि सिर्फ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में घर होने के आधार पर मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी।
यह मामला भोपाल निवासी अंकित सिंह की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह बीएसएफ पंजाब में पदस्थ था और 24 सितंबर 2024 को उसे बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि आवेदक का घर मप्र में था, इसलिए उसे यहां पर आदेश भेजा गया। विभाग में फिर से नियुक्ति के लिए दिए गये आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद भी आवेदक को योग्य न पाए जाने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के मद्देनजर याचिका में दखल से इंकार कर दिया।
