
जबलपुर। खंडवा जिले की पुनासा जनपद पंचायत अंतर्गत नर्मदा नगर ग्राम पंचायत में करोड़ों के गबन का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।
यह जनहित का मामला समाजसेवी कैलाश अतुदे की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अनिरूद्व कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि नर्मदा नगर ग्राम पंचायत में सडक़ निर्माण, नाली व भवन निर्माण सहित अन्य कार्यो में जमकर अनियिमत्ताएं की गई। आरोप है कि उक्त पूरे मामले में करीब पचास करोड़ रूपये का घालमेल किया गया है। जिसकी शिकायत होने के बाद जांच भी हुई और अनियमित्ताएं भी पायी गई, लेकिन उसके बाद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर खंडवा, जिला पंचायत सीईओं, नर्मदा नगर की सरपंच किरण अजय, सब इंजीनियर इरफान खान, असिस्टेंट इंजीनियर स्वेताली लुक को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
