रिश्वतखोरी पर बिजली कंपनी का जीरो टॉलरेंस: रंगे हाथ पकड़े गए सहायक अभियन्ता राजेश सहाय निलंबित

दमोह। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दमोह वृत के उत्तर संभाग के हटा उपसंभाग में पदस्थ सहायक अभियंता (संचालन/संधारण) राजेश कुमार सहाय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. श्री सहाय को 25 जून 2026 को लोकायुक्त, सागर की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था.अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण), वृत्त दमोह से प्राप्त प्रतिवेदन व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कंपनी प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि में श्री सहाय का मुख्यालय मुख्य अभियंता (शहडोल) कार्यालय नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं कदाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कंपनी की प्राथमिकता पारदर्शी, जवाबदेह व भ्रष्टाचार मुक्त कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करना है। इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में नियमानुसार त्वरित व कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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