दमोह: वन परिक्षेत्र दमोह अंतर्गत ग्राम बांसनी में अवैध रूप से वन्यजीव जंगली सूअर के शिकार व मांस रखने के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ईश्वर जरांडे और उपवनमंडल अधिकारी एमडी मानिकपुरी के निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने 26 जून 2026 को ग्राम बांसनी स्थित आरोपियों के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक कमरे से बर्तन व डिब्बों में रखा हुआ पका, उबला व भुना हुआ मांस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने जंगली सूअर के शिकार और मांस रखने की बात स्वीकार की।
आरोपियों की निशानदेही पर दोबारा तलाशी में खून लगा कुल्हाड़ी का बेंट, खून लगा हरिया (हथियार), जंगली सूअर के बाल तथा मांस के टुकड़े भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री का वैज्ञानिक परीक्षण के लिए नमूना सुरक्षित किया जा रहा है।इस प्रकरण में आरोपी पच्चू गोंड व गोकुल गोंड, निवासी ग्राम बांसनी, थाना दमोह देहात के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2(6), 2(20), 9, 39, 50 व 51 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 704/26 पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही व विवेचना जारी है.वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन्यजीवों के शिकार अथवा वन अपराध संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी तत्काल वन विभाग को दें, जिससे वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके.
