फंगस युक्त खाद्य सामग्री विक्रेता को 6 माह की सजा व जुर्माना 

सीधी। फंगसयुक्त खाद्य सामग्री विक्रेता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीधी की न्यायालय के द्वारा 6 माह की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि दिनांक 20 सितंबर 2019 को समय करीब 2:10 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यवाही निरीक्षण के दौरान गुरूद्वारा रोड़ स्थित सुभाष ट्रेडर्स में उपस्थित हुए, जहां मौके पर उपस्थित विक्रेता को अपना परिचय देते हुए विक्रेता का नाम पूछने पर विनोद कुमार गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता बताया गया। जांच अधिकारी के निरीक्षण के दौरान विक्रेता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का खाद्य रजिस्ट्रेशन/लायसेंस पूंछने पर प्राप्त है, बताया गया। जांच टीम द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान समस्त प्रकार की खाद्य सामग्री तेल, मसाले, नमकीन, बिस्किट, दाले, अनाज इत्यादि बिक्री हेतु रखे पाये गये। मौके पर लकड़ी की आलमारी के रैंक में 20-25 पैकेट किशमिश और एक बोरी में काली मिर्च लगभग 25-39 किलोग्राम बिक्री हेतु रखी पायी गयी। जिन पर अवमानक एवं मिथ्याछाप की शंका होने पर नमूना लेने के उद्देश्य से फार्म नंबर 5 की दो प्रतियां नियमानुसार भरकर एक प्रति विक्रेता को दी गई एवं दूसरे प्रति में पावती प्राप्त की गई। मौके पर टीम की उपस्थिति में उसके द्वारा नमूना हेतु किशमिश के चार पैकेट बाजार भाव 200 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 250 ग्राम के चार पैकेट एवं काली मिर्च बाजार भाव 300 प्रति किलो की दर से 250 ग्राम के चार भाग क्रय कर 500 रूपये नगद भुगतान कर रसीद प्रापत की। फिर क्रय की सामग्री में नियमानुसार लेबल भरकर चिपकाया एवं भूरे कागज में प्रत्येक भाग को लपेटकर दोनों सिरों को चिपकाया और अभिहित अधिकारी द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरित पेपर स्लीप काली मिर्च एवं किशमिश को गोलाई में उपर से नीचे की ओर चिपकाकर सफेद दोहरे धगे से क्रास में बांधकर एक गांठ लगायी। तत्पश्चात उसने विक्रेता से इस प्रकार हस्ताक्षर कराया कि आधे पेपर स्लीप पर एवं आधे भू-कागज पर अंकित हुये और स्वयं भी उसने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त की गई कार्यवाही का संक्षिप्त पंचनामा तैयार किया। अनुसंधान के दौरान जप्ती कार्यवाही की गई एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला सीधी मप्र में अपराध क्रमांक 26/59 दर्ज किया गया। शेष संपूर्ण अनुसंधान उपरांत धारा 26(2)(आई) सहपठित धारा 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

सशक्त पैरवी से कठोर कारावास की सजा-

 

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक आरसीटी/306/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वामी व सुश्री आसिता मिश्रा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता 49 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी गुरूद्वारा रोड़ सीधी, थाना कोतवाली सीधी, जिला-सीधी मप्र को फंगलयुक्त असुरक्षित सामग्री का विक्रय किये जाने से जिससे जन सामान्य के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था यद्यपि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति कारित नहीं हुई है परंतु असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(आई) सहपठित धारा 59 के तहत दोषसिद्धी करते हुए उक्त अपराध के लिये 6 माह के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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