पटना, 06 जून (वार्ता) राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के मुख्य द्वार के पास पिछले 02 जून को हुई कथित फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संस्थान से जुड़े दो गार्डों को आज पटना की निचली अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया वहीं कचहरी में पहुँचने की अफवाहों के बीच खान सर (फैसल खान) न्यायालय में हाजिर नही हुए।
इस मामले में खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि खान ग्लोबल के गेट पर हुई वारदात के बाद संस्थान के एक व्यक्ति ने दूसरे संस्थान के डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी और उसी के जवाब में विरोधी पक्ष ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आत्मरक्षा के लिए हवाई फायर करने वाले गार्डों के साथ खान सर का नाम भी डाल दिया गया है।
श्री मउआर ने कहा कि खान सर अगली सुनवाई के दिन अग्रिम जमानत की अर्जी डालेंगे। उन्होंने कहा कि जमानत मिलना या नहीं मिलना न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन ध्यान से देखने पर खान सर के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और जानबूझ कर उन्हें फंसाने के लिए प्राथमिकी में नाम डाला गया है।
