ई टिकट बुक कर अतिरिक्त राशि में बेच रहा था कैफ़े संचालक, गिरफ्तार 

जबलपुर। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जबलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है आरोपी पर रेलवे ई-टिकटों की अवैध बुकिंग कर उन्हें अतिरिक्त राशि लेकर बेचने का आरोप है आरपीएफ ने उसके कब्जे से 1 लाख 24 हजार 549 रुपये मूल्य के 74 रेलवे ई-टिकट बरामद किए हैं। इसके साथ ही टिकट बुकिंग में उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट जबलपुर प्रभारी राजीव खरब के निर्देशन में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ 2 जून को रांझी क्षेत्र में स्थित एक साइबर कैफे पर छापामार कार्रवाई की रेलवे को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई जांच के दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, जिसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

करता था अवैध कमाई

पूछताछ में आरोपी की पहचान न्यू शोभापुर कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सुमित झा के रूप में हुई, जो सन साइबर कैफे का संचालन करता है जांच में सामने आया कि वह एमपी ऑनलाइन की सुविधा के साथ-साथ अपनी छह निजी आईआरसीटीसी यूजर आईडी का उपयोग कर व्यावसायिक स्तर पर रेलवे टिकट बुक कर रहा था आरोप है कि वह तत्काल और कन्फर्म टिकट की जरूरत वाले यात्रियों से टिकट के वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त 50 से 100 रुपये तक वसूल कर अवैध कमाई कर रहा था वही आरपीएफ द्वारा कंप्यूटर और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करने पर 74 ई-टिकट बरामद हुए इनमें छह लाइव टिकट थे, जबकि 68 टिकट पहले से बुक किए जा चुके थे. सभी टिकटों का कुल मूल्य 1.24 लाख रुपये से अधिक पाया गया अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि लंबे समय से संचालित होने की आशंका है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क भी हो सकता है।

शुरू हुई जांच, खंगाले जा रहे रिकॉर्ड

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी केवल नकद लेनदेन तक सीमित नहीं था वह ऑनलाइन वॉलेट, यूपीआई और विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भी भुगतान प्राप्त करता था इसी कारण आरपीएफ ने उसके बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है अधिकारियों का मानना है कि वित्तीय रिकॉर्ड से इस अवैध कारोबार की वास्तविक सीमा का पता चल सकता है पूछताछ में आरोपी ने रेलवे ई-टिकटों का अवैध कारोबार करने की बात स्वीकार की है इसके बाद उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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