सरई: कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद अवैध भूजल दोहन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्व विभाग सरई ने दरमियानी रात ग्राम पुरैल और फुलझर में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति संचालित दो बोरिंग मशीनों को जप्त कर लिया।सूत्रों से मिली पक्की सूचना पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने रात में ही दबिश दी। मौके पर तमिलनाडु पासिंग टीएन- 3-पी 5376 नंबर की संजना रोक ड्रील लिखी मशीन धड़ल्ले से बोर कर रही थी।
टीम को देखते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने तत्काल दोनों मशीनों को जप्त कर बरका और तिनगुड़ी पुलिस चौकी को सुपुर्द कर दिया। रात के अंधेरे में जप्त की गई अवैध बोरिंग मशीन। ट्रक पर टीएन- 3-पी 5376 नंबर साफ दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि म.प्र. भूजल अधिनियम के तहत बिना अनुमति बोरिंग कराना अपराध है। जिले में जलस्तर लगातार गिरने के कारण कलेक्टर ने सभी प्रकार की खुदाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है।
अवैध बोरिंग करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। सूचना मिलते ही कार्रवाई होगी। राजस्व अधिकारी ने कहा। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि कहीं भी अवैध बोरिंग दिखे तो तुरंत सूचना दें। जप्त मशीनों को जप्त कर लिया गया है। वाहन मालिक और संचालकों पर धारा 379, 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। जिले में जल संकट के चलते अगले आदेश तक नए बोर और जमीन की खुदाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश तोड़ने पर सीधी जेल। बिना भूजल बोर्ड और कलेक्टर की अनुमति के बोरिंग कराना गैर-कानूनी है।
