सिंगरौली: मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय राजनारायण स्मृति महाविद्यालय बैढ़न के प्राध्यापक डॉ. एमयू सिद्धीकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया है। अवर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी आदेश में डॉ. सिद्धीकी का शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद, जिला कटनी के लिए पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश यथावत रखा गया है।
जानकारी के अनुसार यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था, जिसके विरुद्ध डॉ. सिद्धीकी ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2023 को उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। विभाग ने सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश जारी किया।
डॉ. सिद्धीकी ने अपने अभ्यावेदन में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी होने, पारिवारिक जिम्मेदारियों, शोधार्थियों के मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी सहित विभिन्न कारण प्रस्तुत किए थे। विभाग ने आदेश में उल्लेख किया कि स्थानांतरण नीति के अंतर्गत पदाधिकारियों को मिलने वाली छूट की अवधि 31 मार्च 2026 तक प्रभावी थी, जिसके बाद संबंधित प्रावधान लागू नहीं रहे।
