
जबलपुर। केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे के द्वारा दायर मानहानि के मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को समन जारी किये थे। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका पर 12 मई को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है।
केन्द्रीय मंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया था। आवेदन में कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। जिसके कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है।
एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसम्बर 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर उनके खिलाफ समन जारी किये थे। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर पूर्व में हुई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि मई 2025 के बाद से एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आर्डर शीट रिकॉर्ड में नहीं है। एकलपीठ ने प्रकरण की लेटेस्ट स्थिति के लिए कोर्ट की उक्त तारीख के बाद भी सभी आर्डर शीट प्रस्तुत करने के आदेश याचिकाकर्ता देते हुए अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये।
