बिना ई-टोकन खाद बेचने वाले दो विक्रेताओं को नोटिस, लाइसेंस निलंबन की चेतावनी

सिंगरौली :उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल से शत-प्रतिशत ई-विकास प्रणाली ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण अनिवार्य कर दिया गया है।इस व्यवस्था का उल्लघन करने पर 2 उर्वरक विके्रताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बिना ई-टोकन के उर्वरक वितरण करने पर मेसर्स जायसवाल खाद बीज भंडार, बरका एवं मेसर्स संदीप ट्रेडर्स, अमहाटोला के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।

संबंधित विके्रताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत, यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी उर्वरक विके्रताओं को निर्देशित किया गया है कि वे शत-प्रतिशत उर्वरक वितरण ई-टोकन के माध्यम से ही सुनिश्चित करें।

उन्होनें बताया कि किसानों की सुविधा के लिए ई-विकास प्रणाली पोर्टल पर ई-टोकन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। किसान अपने आधार नंबर के माध्यम से ई-टोकन जनरेट कर आवश्यकतानुसार खाद की बुकिंग कर सकते हैं तथा मार्कफेड, सहकारी समितियों एवं निजी विके्रताओं से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली किसानों की फार्मर आईडी से लिंक की गई है, जिससे उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

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