पी-40 और पी-40 ए के फेर में उलझा प्रशासन, क्या जानबूझकर बदला गया कोर्ट का आदेश?

विजय शर्मा

भोपाल: राजधानी के कोलार क्षेत्र में एक मकान को खाली कराने के आदेश को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है. मामला होशंगाबाद रोड स्थित बागमुगालिया क्षेत्र के संत आशाराम नगर का है, जहां पी-40 और पी-40 ए मकानों के स्वामित्व और कब्जे को लेकर अलग-अलग पक्षों के बीच विवाद चल रहा है.प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊषा श्रीवास्तव के नाम पर पी-40 ए की रजिस्ट्री थी. उनके निधन के बाद उनके वारिसों ने रजिस्ट्री के आधार पर एसडीएम कार्यालय कोलार में कब्जा दिलाने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था. वहीं दूसरे पक्ष द्वारा पी-40 पर दावा किया गया, जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित किया गया.
बताया जा रहा है कि इस आदेश के विरुद्ध अक्षत तिवारी और अर्चना दुबे ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी. 31 मार्च को न्यायालय से उन्हें अंतरिम राहत (स्टे) प्राप्त हुई. पीड़ित पक्ष का कहना है कि न्यायालय ने अपने आदेश में पी-40 को विवाद से अलग रखते हुए पी-40 ए को खाली कराने के निर्देश दिए थे.इसके बावजूद, आरोप है कि 7 अप्रैल को कोलार एसडीएम द्वारा जारी आदेश में पी-40 को खाली कराने के निर्देश दिए गए, जिसके पालन में तहसील स्तर पर संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया. इस कार्रवाई को लेकर प्रभावित पक्ष ने आपत्ति जताई है.
मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने संभागीय आयुक्त से मिलने का प्रयास किया. साथ ही, लोकायुक्त कार्यालय में भी शिकायत प्रस्तुत कर जांच की मांग की गई है.
इनका कहना है
अक्षत तिवारी (पीड़ित पक्ष):
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है. हमारे अनुसार आदेश पी-40 ए के संबंध में था, लेकिन पी-40 को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं.
नरेन्द्र परमार (नायब तहसीलदार, कोलार):
यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन अवकाश पर होने के कारण आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है.
यशवर्धन सिंह (तहसीलदार, कोलार):
एसडीएम के आदेश के पालन में नोटिस जारी किया गया है.
पीसी पाण्डे (एसडीएम, कोलार):
न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई की जा रही है.
सुमित कुमार पांडे (अतिरिक्त कलेक्टर, भोपाल):
मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी.

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