बिना उम्मीद कार्ड अब मरीज़ नहीं होंगे रेफ़र

जबलपुर: रेलकर्मियों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को लेकर रेलवे प्रशासन ने अब नियमों को और सख्त कर दिया है। पमरे मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब 1 मई से बिना उम्मीद कार्ड के किसी भी कर्मचारी को निजी अस्पतालों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। हालांकि यह डिजिटल प्रक्रिया पिछले एक साल से प्रभावी है, लेकिन कई मामलों में अभी भी फिजिकल रेफरल पेपर का इस्तेमाल हो रहा था।

अब मुख्यालय ने इस पर पूरी तरह रोक लगाते हुए डिजिटल मॉड्यूल को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सुचारू इलाज के लिए समय-समय पर अपना उम्मीद कार्ड अप-टू-डेट करें और उसकी समाप्ति तिथि की जांच करते रहें। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर उम्मीद रिकॉर्ड में सही और अपडेट होने चाहिए। वही मरीज का पंजीकरण उम्मीद कार्ड नंबर से होगा और सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसी ओटीपी के आधार पर अनुबंधित निजी अस्पताल मरीज को स्वीकार करेंगे।
इमरजेंसी में ये होंगे नियम
आपातकालीन स्थिति में यदि कोई मरीज सीधे निजी अस्पताल जाता है, तो वहां भी उम्मीद कार्ड से पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के जरिए ही सत्यापन होगा। अस्पताल मरीज को भर्ती कर ऑनलाइन अनुमोदन के लिए रेलवे अस्पताल को रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसे 24 घंटे के भीतर अनुमोदित या अस्वीकृत करना होगा। अब मरीज के परिजनों को रेफरल या अप्रूवल के लिए बार-बार रेलवे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। वही इलाज पूरा होने के बाद डिस्चार्ज विवरण और बिलिंग का कार्य ई-रेफरल पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से होगा। मरीज या परिजनों से कोई अग्रिम भुगतान नहीं लिया जाएगा।

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