ग्वालियर: नए शिक्षा सत्र के आरंभ होते ही ग्वालियर जिले में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली बसों की जाँच करने का परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दून पब्लिक स्कूल एवं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सहित अन्य स्कूलों में पहुंचकर 50 से अधिक स्कूल की बसों की जांच की। इस दौरान 8 बसों में कमियां पाई जाने पर 22 हजार 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा स्कूल बसों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि परिवहन विभाग की अलग-अलग टीमों ने दून पब्लिक स्कूल एवं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पहुंचकर बसों की जांच की। बसों के अंदर अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट ऐड बॉक्स इत्यादि की जाँच की। साथ ही बिना फिटनेस एवं बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट आदि कमियां पाई जाने पर 8 स्कूल बसों का चालान कर 22 हजार 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया।
स्कूल बसों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिये। स्कूल बस के आगे एवं पीछे “स्कूल बस” लिखा होना चाहिये। यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिये। स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिये फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। स्कूल बसों में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र (एस.एल.डी.) होना आवश्यक है। स्कूल बसों में खिडकियों पर (हॉरिजेन्टल) ग्रिल्स होना अनिवार्य है। स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो।
