
सिंगरौली। जिले में संचालित स्पा एवं मसाज सेंटरों में अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी मनीष खत्री के निर्देशन में सिंगरौली पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटर की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध, अनैतिक या आपराधिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पा सेंटर का संचालन वैध लाइसेंस के साथ ही किया जाएगा तथा सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे रिसेप्शन और प्रवेश द्वार पर कार्यशील स्थिति में लगाए जाना जरूरी है, साथ ही संचालन समय निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होगा। पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि देह व्यापार, बिना पंजीकरण संचालन, फर्जी दस्तावेज, संदिग्ध व्यक्तियों को बिना रिकॉर्ड प्रवेश और बंद कमरों में संदिग्ध सेवाएं देना पूर्णतः निषिद्ध है।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित स्पा सेंटर को सील कर दिया जाएगा तथा संचालकों पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना प्रभारी आराधना परिहार को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा निरंतर निरीक्षण और गुप्त निगरानी जारी है तथा नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।
