काम संतोषजनक न होने पर प्रतिनियुक्ति समाप्ति का आदेश बरकरार

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने ब्लाक एकेडमिक को-आर्डिनेटर की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के कलेक्टर के आदेश को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को संबंधित पद पर बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी मिडिल स्कूल के हेड मास्टर ओमप्रकाश सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र घिल्डियाल के साथ अधिवक्ता कर्णिक सिंह ने पक्ष रखा। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी उपस्थित हुए। याचिका में 28 अप्रैलए 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल विभाग भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि कलेक्टर ने 16 अप्रैल 2026 की बैठक का गलत आधार लेकर आदेश पारित किया, जबकि उस बैठक में कार्य प्रगति पर चर्चा ही नहीं हुई थी।

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