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भोपाल। मध्यप्रदेश में निजी, सरकारी एवं आउटसोर्स व्यवस्था से जुड़े 30 लाख से अधिक श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के श्रमायुक्त ने स्पष्ट आदेश जारी कर सभी शासकीय विभागों, स्थानीय निकायों और संबद्ध संस्थाओं को 1 अप्रैल 2024 से लागू संशोधित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही जहां बढ़े वेतन का भुगतान लंबित है, वहां एरियर भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से प्रभावी किया। हालांकि श्रमिक संगठनों का दावा है कि कई विभागों और अधिकांश निजी संस्थानों में आदेश का पूर्ण पालन नहीं हुआ। अब ताजा निर्देशों के बाद श्रमिकों को बकाया राशि मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
