नीमच स्विमिंग पूल मामले में पूर्व CMO पर होगी FIR, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए गिरफ्तारी के निर्देश

भोपाल। विधानसभा में आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नीमच में नगरपालिका के स्वामित्व वाले स्विमिंग पूल में गलत तरीके से लीज़ दिए जाने का मामला सामने आया है और इस प्रकरण में तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देते हुए गिरफ्तारी कराई जाएगी।

प्रश्नकाल के दौरान नीमच से भारतीय जनता पार्टी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि नीमच नगरपालिका के स्वामित्व वाले स्विमिंग पूल में बने कमरों और हॉल की लीज में अनियमितता है। उन्होंने कहा कि वहां विभिन्न स्तरों पर तैराकी में भाग लेने वाले बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं, लेकिन अब वहां होटल में शराब परोसी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिलाधीश से लेकर विभिन्न स्तरों पर ये मामला उठाया। उन्होंने होटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि तत्कालीन सीएमओ ने पूरी संपत्ति अनियमित तरीके से हस्तांतरित कर दी। शासन के संज्ञान में आने के बाद अब लीज डीड निरस्त की गई है। उन्होंने कहा कि अब वो सीएमओ सेवानिवृत हो चुके हैं, लेकिन तत्कालीन सीएमओ पर एफआईआर करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी।

राज्य के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ स्थित पार्वती बैराज के निर्माण में भी अनियमितताएं स्वीकार करते हुए श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जांच समिति ने इससे जुड़े कार्य अमानक पाए गए थे। इसके बाद इंजीनियर पर कार्रवाई की गई, ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट करने के साथ ठेकेदार की एफडी भी राजसात कर ली गई।

इससे जुड़े नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा के सवाल के जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि इसके बाद भी अगर विधायक चाहेंगे तो भोपाल से एक इंजीनियर भेज कर बैराज के निर्माण कार्य की जांच करा ली जाएगी।

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